रविवार, जून 29, 2014

लिखी पाती जवाब नहिं आयो



राविप.01/1.3/2014-15                दिनांक  06 जून 014                                                                   08 आषाढ़ 1936 (शक)
डॉ. दलसिंगार यादव
अध्यक्ष

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,

राजभाषा हिंदी की सांविधिक स्थिति और वास्तविक दुर्दशा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थायी समिति के रूप में केंद्रीय हिंदी समिति वर्ष 1967 में गठित हुई है। यह शीर्ष समिति है जो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए दिशानिदेश व नीति निर्धारित करती है। आप पदेन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। संभवतः राजभाषा विभाग आपके सामने बैठक का प्रस्ताव भेजे। परंतु मुझे नहीं लगता है कि आपके सामने राजभाषा हिंदी का असली मुद्दा रखा जाएग। मैं उस असली मुद्दे की बात कर रहा हूं जिसे राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा अनंत काल के लिए टाल दिया गया था और अब वह समय बीतने के साथ भुला दिया गया है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(5) ने राजभाषा हिंदी की स्थिति को वास्तविक रूप में, देश की राजभाषा के दर्जे को अनंत काल तक के लिए टाल दिया है और अनंत काल काल का मतलब राजभाषा के रूप में हिंदी को नकारना है। किसी भी एक राज्य को वीटो पावर दे दी गई है कि जब तक एक भी राज्य विरोध करेगा हिंदी को वास्तविक राजभाषा का दर्ज़ा नहीं मिलेगा। अंग्रेज़ी अनंतकाल तक राजकाज का माध्यम रहेगी।

2. हिंदी के प्रश्न को संवविधान में अनंत काल तक के लिए टालने का फ़ैसला जनता द्वारा नहीं किया गया है और न ही किसी समित द्वारा सुझाया गया था। आज तक जितनी भी समितियां, आयोग बने किसी ने भी हिंदी के प्रश्न को समय सीमा (पंद्रह साल) से परे रखने की सिफ़ारि‍श नहीं की है। राजभाषा आयोग, विश्‍व विद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सभी ने हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में ही शिक्षा दीक्षा देने की सिफ़ारिश की है। तब संविधान में हिंदी को अनिश्चित काल के लिए टालने की बात कहां से आई? यह निश्चित रूप से कोई सोची समझी चाल तथा प्रच्छन्न विद्वेष की भावना लगती है। इसे समझने और गलती को सुधारने की आवश्‍यकता है।

3. कार्यालयों में हिंदी को प्रचलित करने तथा स्‍टाफ़ सदस्‍यों को सक्षम बनाने के लिए सारी व्यवस्था में सत्‍यनिष्‍ठा का अभाव है। राजभाषा संसदीय समिति व राजभाषा विभाग के निरीक्षण, बैठकों के आयोजन सब महज खाना पूर्ति लगते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो राजभाषा संसदीय समिति ने अब तक नागालैंड सरकार द्वारा राज्य की राजभाषा के बारे में कोई निर्णय करने की सिफ़ारिश क्यों नहीं की? अब तक राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(5) के प्रावधान में संशोधन की सिफ़रिश क्यों नहीं की? अतः राजभाषा संसदीय समिति की भूमिका और राजभाषा विभाग की कार्यपद्धति पर पुनर्विचार की ज़रूरत है।

4. आपने पूरे भारत में हिंदी में व्याख्यान दिए। कहीं से भी हिंदी में व्याख्यान देने का विरोधी स्वर नहीं सुना गया।  आपने प्रधान मंत्री का कार्यभार संभालते ही जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में कार्य करने की शुरुआत की है, हिंदी की संस्थाओं को आप जैसे कर्मठ, निष्पक्ष और देशप्रेमी व्यक्ति से इस विषय में पहल की उम्मीद की आस बंधी है। देश की राजभाषा का गौरव तभी बढ़ेगा जब देश के राजनेता इसे गौरव प्रदान करेंगे। आशा है, आप अंग्रेज़ी की वजह से करोड़ों लोगों को होने वाली क्षति और असुविधा को दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अंग्रेज़ी से केवल हिंदी भाषी ही नहीं नुकसान उठा रहे हैं बल्कि इसकी वजह से देश का उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भाग भी नुकसान उठा रहा है।  

5. इस बारे में सभी सोचते हैं परंतु आप को लिखने में हिचकते हैं। अनुरोध है कि आप इस बारे में सार्थक पहल करेंगे और परिषद के इस पत्र की पावती देने का आदेश करेंगे।

सादर और सविनय,

भवदीय,
(दलसिंगार यादव)

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री
भारत सरकार
प्रधान मंत्री का कार्यालय
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स
नई दिल्ली-110 101


1 टिप्पणी:

  1. देश की राजभाषा का गौरव तभी बढ़ेगा जब देश के राजनेता इसे गौरव प्रदान करेंगे। आशा है, आप अंग्रेज़ी की वजह से करोड़ों लोगों को होने वाली क्षति और असुविधा को दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। .......... बिलकुल सही कहा आपने
    बहुत सार्थक पहल

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