शनिवार, जनवरी 15, 2011

साइबर अपराध और एकल उपयोग पासवर्ड (OTP) प्रणाली


क्रेडिट कार्ड फ़्रॉड, ऑन लाइन लेनदेन में बढ़ती धोखाधड़ी (फ़्रॉड) पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी वित्तीय संस्थाओं को 2009 में मार्गदर्शी निदेश जारी किए थे कि 1 जनवरी 2011 से ओटीपी नामक नई सुरक्षा प्रणाली अपनाना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली के तहत बैंक ऐसा पासवर्ड जारी करेगा जो आधे घंटे से लेकर दो घंटे तक वैध रहेगा और उसका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकेगा। नियत समय में यदि उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह पासवर्ड समाप्त हो जाएगा अथवा यदि एक बार उसका उपयोग कर लिया जाएगा तो दुबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अतः इसे ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) नाम दिया गया है। इसे हिंदी में 'एकल उपयोग पासवर्ड' कहा जा सकता है। एकल उपयोग पासवर्ड 6 अंकों का पासवर्ड होगा जो मोबाइल द्वारा किए जाने वाले लेनदेन की प्रामाणिकता की जाँच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रत्येक लेनदेन के लिए हर बार नया पासवर्ड लेना पड़ेगा। बैंकों ने रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया कि यह अवधि बढ़ा दी जाए। बैंकों के अनुरोध के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने वह अवधि 31 जनवरी 2011 तक बढ़ा दी है, अर्थात् 01 फ़रवरी 2011 से मोबाइल द्वारा इंटरैक्टिव आवाज़ प्रतिक्रिया प्रणाली (आईवीआर) से किए जाने वाले लेनदेन की प्रामाणिकता की जाँच करने के लिए 'एकल उपयोग पासवर्ड' लेना और उसका उपयोग अनिवार्य होगा।       

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